टीडीएस का रिटर्न वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही एवं द्वितीय तिमाही का रिटर्न 31 मार्च 2021 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन चालान समय पर ही भरना होगा। सीए अतुल मित्तल ने बताया कि जीएसटी में इस माह सितंबर का जीएसटीआर-3 बी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस माह के रिटर्न में धारा 36(4) आपकी द्वारा ली गई आईटीसी और 2A में दिखी आईटीसी का 110% ही अधिक लिया जा सकता है।
दूसरी धारा 16(4) में यदि आपकी कोई वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई आईटीसी लेना रह गई है तो उसे इस माह के जीएसटीआर-3बी सितंबर के रिटर्न में ली जा सकती है। उसके बाद पुराने साल की आईटीसी नहीं ली जा सकेगी। इस संबंध में विभाग की ओर से सूचना जारी कर दी गई है।
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