अजमेर| बीज, उर्वरक, कीटनाशकों के वितरण की व्यवस्था, फसल कटाई के उपकरणों के परिवहन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उत्पादित बीज को ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग यूनिट तक लाने के लिए वाहन पास जारी करते हुए परिवहन की अनुमति दी जाएगी। आगामी खरीफ फसल के लिए बीज की ग्रेडिंग व प्रोसेसिंग कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
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