बीएस-4 वाहनाें के पंजीयन के लिए व्यवस्था, केवल 3-3 कार्मिक ही जा सकेंगे
परिवहन विभाग द्वारा अाज एक दिन की जिलेभर की वाहन डीलर्स काे शाेरूम पर जाने की छूट दी जाएगी। शाेरूम में 3-3 कार्मिक ही जा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग काे आवेदन करना हाेगा, वहां से से अनुमति जारी की जाएगी। परिवहन आयुक्त व शासन सचिव रवि जैन के आदेश पर यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है क्याेंकि 31 मार्च तक बीएस-4 वाहनाें की बिक्री व रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। वाहन डीलर्स द्वारा विक्रय किए गए आैर विक्रय किए जाने वाले वाहनाें के दस्वावेजीकरण, माेटर वाहन कर जमा कराने आैर बीमा कराने के लिए एक दिन की छूट दी गई है। किसी भी शाेरूम पर तीन कार्मिकाें काे जाने की अनुमति दी जाएगी।
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